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सेवा अवधि समाप्त होने के बावजूद क्‍यों कर रहे कई कर्मी काम! रांची मेयर ने CEO से पूछा

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द फॉलोअप टीम, रांची:
रांची नगर निगम में मेयर और सीओओ के बीच विवाद थम नहीं रहा। आरोप-प्रत्‍यारोप लगातार जारी है। अब मेयर डॉ. आशा लकड़ा की नाराजगी है कि निगम में संविदा पर कार्यरत कई कर्मी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद भी कैसे कार्यरत हैं। उन्होंने नगर आयुक्त मुकेश कुमार को पत्र के माध्यम से कहा है कि संबंधित कर्मियों को किस आधार पर प्रतिमाह निर्धारित वेतन का भुगतान किया जा रहा है। स्थाई समिति व निगम परिषद से  संबंधित कर्मियों के सेवा विस्तार की स्वीकृति भी प्रदान नहीं कि गई है। मेयर ने नगर आयुक्त को यह भी कहा है कि आप निगम परिषद के सचिव हैं। इस लिहाज से वित्त से संबंधित मामलों की मॉनिटरिंग व निगरानी करने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। वित्त से संबंधित मामलों में अनदेखी करने से रांची नगर निगम के राजस्व का न सिर्फ दुरुपयोग है, बल्कि वित्तीय अनियमितता भी है। 

नगरपालिका अधिनियम का अनुपालन करने में अक्षम
मेयर ने पत्र के माध्यम से यह भी कहा है कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा-55 के तहत नगर विकास विभाग की ओर से जिन अधिकारियों व कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियुक्त कर रांची नगर निगम में पदस्थापित किया गया है, उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद सेवा विस्तार से संबंधित प्रस्ताव स्थाई समिति में लाने का प्रावधान है। झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत स्थाई समिति की बैठक में ही संविदा पर कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को सेवा विस्तार से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। मेयर ने यह भी कहा कि नगर आयुक्त झारखंड नगरपालिका अधिनियम का अनुपालन करने में अक्षम साबित हो रहे हैं। रांची नगर निगम का शीर्ष अधिकारी होने के नाते झारखंड नगरपालिका अधिनियम का अनुपालन करना उनका कर्तव्य है। 

किस आधार पर दिया जा रहा वेतन
नगर आयुक्त रांची नगर निगम से संबंधित कार्यों में नगर विकास विभाग के सचिव के निर्देश को ही सर्वोपरि मान रहे हैं। झारखंड नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत काम करने में वे रुचि नहीं ले रहे हैं। उन्होंने नगर आयुक्त से पूछा है कि रांची नगर निगम में संविदा पर कार्यरत जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवा अवधि समाप्त हो चुकी है, उनसे किस आधार पर प्रतिमाह काम लिया जा रहा है और किस आधार पर भुगतान किया जा रहा है। यदि आपने स्वतः इस विषय पर निर्णय लेते हुए किसी प्रकार का निर्देश जारी किया है तो उसकी जानकारी व संबंधित कार्यालय आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं।

इन का है मामला
(1.) संविदा पर कार्यरत 04 सहायक अभियंता की सेवा अवधि फरवरी 2021 में ही समाप्त हो चुकी है।
(2.) संविदा पर कार्यरत दो सहायक अभियंता की सेवा अवधि मार्च 2021 में समाप्त हो चुकी है।
(3.) संविदा पर कार्यरत 06 कनीय अभियंताओं की सेवा अवधि जून 2021 में समाप्त होगी।
(4.) संविदा पर कार्यरत 13 कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा अवधि समाप्त हो चुकी है।
(5.) संविदा पर कार्यरत 09 सहायक डाटा इंट्री ऑपरेटर की सेवा अवधि भी समाप्त हो चुकी है।