द फॉलोअप टीम, रांची:
रांची की मेयर डाॅ. आशा लकड़ा ने राजभवन जाकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात कर TAC के संशोधित नियम के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई है।वहीं रांची नगर निगम समेत राज्य की अन्य समस्याओं और विषय पर चर्चा की है। मेयर ने कहा कि TAC केसंशोधित नियमवाली के रूल 24 पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि टीएसी के चयनित सदस्यों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। क्योंकि जो मुख्यमंत्री कहेंगे वही इस रूल के तहत मान्य होगा। यह अपने आप में ही विरोधाभास है। राज्य सरकार के पास संशोधन करने की ताकत नहीं है।
नियम- कानून को ताक पर रखकर नियमावली में संशोधन
पांचवी अनुसूची के रूल 5 का (5) में यह स्पष्ट दर्शाया गया है कि टीएसी की सदस्यों के मनोनयन की ताकत सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल के पास ही निहित है। उसके बावजूद भी राज्य सरकार नियम- कानून को ताक पर रखकर नियमावली में संशोधन किया है जो गलत है।
इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार, राज्यपाल स्वयं कार्य कर सकती हैं या विभागीय सचिव को अपना अधिकार प्रदान कर सकती हैं। यही कारण है कि राज्यपाल के विभागीय सचिव को एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया है। परंतु विभागीय सचिव ने राज्यपाल के अधिकार को कम करने के लिए ही एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय है।