द फॉलोअप टीम, रांची:
झारखंड की राजधानी रांची में लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को दोषी करार हेते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नाबालिग पर 60 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर दोषी को 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
नवंबर 2019 में हुई थी वारदात
ये पूरा मामला 26 नवंबर 2019 का है। ओरमांझी-कांके के बीच रिंग रोड स्थित संग्रामपुर के पास से कांके लॉ कॉलेज की छात्रा को अगवा कर लिया गया था। छात्रा को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। स्थानीय लड़कों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। कुल 12 लड़कों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इनमें एक लड़का नाबालिग था। मामले में 11 दोषियों को पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। 12वां आरोपी नाबालिग था।
अब इस नाबालिग आरोपी को भी मामले में दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। नाबालिग दोषी को पॉक्सो और चिल्ड्रेन एक्ट की धाराओं में सजा सुनाई गयी है।