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लालू यादव की जमानत याचिका हुई खारिज, दो महीने बाद फिर होगी सुनवाई

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द फॉलोअप टीम, रांची :
झारखंड हाई कोर्ट ने बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सज्यफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जानकारी के अनुसार कोर्ट ने दो महीने के बाद फिर से याचिका देने की बात कही है।इस संबंध में सीबीआई का कहना है कि सजा मिलने के बाद लालू यादव दो महीने जेल से बाहर रहे थे, जिसे सजा काटने में नहीं जोड़ा जा सकता है। इसके बाद हाई कोर्ट ने लालू को जमानत देने से साफ़ इनकार कर दिया है। 

बता दें कि दुमका कोषागार मामले में में लालू प्रसाद को सीबीआइ कोर्ट ने दो अलग-अलग धाराओं में सात-सात साल की सजा सुनायी है। इस मामले में इससे पूर्व 12 फरवरी को सुनवाई हुई थी। अब अगली सुनवाई दो महीने बाद होगी। मालूम हो कि लालू फिलहाल दिल्ली एम्स में इलाजरत है। कुछ दिन पहले तक वह रांची रिम्स में भर्ती थे। हालाँकि यहां तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया गया था। 

लालू प्रसाद यादव पर झारखंड में कुल पांच मामले चल रहे है
बता दें की चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव पर झारखंड में कुल पांच मामले दर्ज है, जिनमें से चार मामलों में उन्हें सजा मिल चुकी है।इसके साथ ही लालू को पहले ही चाईबासा के दो एवं देवघर मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, हालाँकि दुमका कोषागार मामले में उन्होंने हाईकोर्ट से जमानत मांगी है। वहीं, बता दें की डोरंडा कोषागार मामले में अभी निचली अदालत में सुनवाई चल रही है।