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पीसी एक्ट मामले में ADG अनुराग गुप्ता को फिलहाल राहत नहीं, जानिए! कोर्ट ने क्या कहा

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द फॉलोअप टीम, रांची: 

झारखंड सरकार द्वारा निलंबित किए गए एडीजी अनुराग गुप्ता को झारखंड उच्च न्यायाल से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ पीसी एक्ट जोड़े जाने के आदेश पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने अनुराग गुप्ता के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर 11 अगस्त तक रोक लगा दी है। मिली जानकारी के मुताबिक मामले में जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई थी। 

एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ जारी रहेगी जांच
झारखंड उच्च न्यायलय ने राज्यसभा चनाव में अनुराग गुप्ता के खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाने से भी इंकार किया। अदालत ने राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक 3 जून तक चली सुनवाई के बाद रांची सिविल कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट चतुर्थ अनुज कुमार की कोर्ट ने पूरे मामले को एसीबी कोर्ट को हस्तांतरि किया था। 

केस से जुड़े तमाम दस्तावेज एसीबी कोर्ट को हस्तांतरित
14 जून को इस केस से जुड़े तमाम दस्तावेज एसीबी कोर्ट को हस्तांतरित किया गया था। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि रांची एसीबी कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जल्द ही शुरू की जायेगी। रांची एसीबी की कोर्ट में मामला हस्तांतरित होने के बाद सबकी निगाहें विजिलेंस कोर्ट पर टिकी है। जानकारी के मुताबिक इस केस से जुड़े तमाम दस्तावेज और ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अनुज कुमार के द्वारा इस केस में दिया गया आदेश एसीबी के न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जायेगा।