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जज उत्तम आनंद मौ'त मामले में हाईकोर्ट ने CBI निदेशक को किया तलब, चार्जशीट पर जताई नाराजगी

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द फॉलोअप टीम, रांची: 

धनबाद जिला जज उत्तम आनंद संदिग्ध मौ'त मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सीबीआई मामले में बाबुओं की तरह व्यवहार कर रही है। चीफ जस्टिस डॉ. रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर नाराजगी जाहिर की। गौरतलब है कि बुधवार को सीबीआई ने मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। 

हाईकोर्ट ने सीबीआई पर लगाया ये आरोप
हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने कोर्ट को अंधेरे में रखते हुए स्टोरियोटाइप चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में अंकित ह'त्या की धारा 302 का कोई प्रमाण नहीं है। चार्जशीट दाखिल करने का जो मोटिव अंकित किया गया है कोर्ट ने उसे गलत करार दिया। सीबीआई की कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि वो बाबुओं की तरह काम कर रही है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में सीबीआई निदेशक खुद हाजिर हों। कहा कि वो वर्चुअल माध्यम से हाजिर हों। 

सीबीआई ने पेश की थी मामले की जांच रिपोर्ट
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश की थी जिसे लेकर हाईकोर्ट ने कहा था कि इस रिपोर्ट से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि मामले में एसआईटी को स्पेसेफिकि रिपोर्ट पेश किया जाये। हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई के दरम्यान वकील ने कोर्ट को बताया था कि 2 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई संबंधित लोगों का संबंध पता चल रहा है लेकिन कुछ भी कहना जल्दी बाजी होगी। 

जेएसएसी और जेपीएससी को भी लगाई थी फटकार
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जज उत्तम आनंद संदिग्ध मौत मामले में राज्य सरकार ने 6 महीने में एफएससएल को पूरी तरह से अपग्रेड करने की बात करते हुए प्रति शपथ पत्र दायर किया था जिसमें कहा गया था कि 6 महीने में फंड रिलीज किया जायेगा। इस पर भी कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। जेपीएससी और जेएसएसी पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि कुंभकरण ना बनें। 3महीने में खाली पदों को भरा जाये अन्यथा कठोर आदेश जारी किया जायेगा।