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ई-पास को आसान बनाने की मांग करने वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- सब्जी लाने के लिए पैदल जाइये

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द फॉलोअप टीम, रांची:
झारखंड हाईकोर्ट में ई पास व्यवस्था के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि ई पास व्यवस्था को आसाना बनाया जाये। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।  हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद इस याचिका को खारिज कर दिया।

सब्जी-दूध के लिए बाइक की जरूरत नहीं
कोर्ट ने कहा है कि सब्जी और दूध लाने के लिए मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं है। पैदल जाकर भी यह काम किया जा सकता है। सरकार ने यह निर्णय कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए उठाया गया है जो की नीतिगत निर्णय है। याचिका में कहा गया था कि लोग सब्जी और दूध लाने के लिए भी ई पास की जरूरत पड़ती है जो कि गैरजरूरी है। तर्क था कि ये आवश्यक सेवा में आते हैं। 

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में क्या दलील दी थी
धुर्वा के रहने वाले राजन कुमार सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अनूप अग्रवाल के जरिये से ई-पास की पेचिदगियों को खत्म करने के लिए याचिका दाखिल की थी। उस याचिका में कहा गया है था कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के में लोगों की आवागमन काफी कम है। लोग घरों से कम निकल रहे है। अब ई पास के लिए जो जानकारी मांगी जा रही है उससे निजता का हनन होने की संभावना है। ई पास लेने के लिए हर गतिविधि की जानकारी देनी होगी। सरकार की तरफ से इस याचिका को अधिवक्ता पीयूष चित्रेश देख रहे थे और उन्होंने इस याचिका का पूरजोर विरोध किया।