द फॉलोअप टीम, दिल्ली:
सोमवार को लोकसभा में ओबीसी (OBC) आरक्षण से जुड़ा अहम बिल लोकसभा में पेश होगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारित मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सोमवार को लोकसभा में संविधान (127वां संसोधन) विधेयक 2021 पेश करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस विधेयक का लक्ष्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को बहाल करना है। इस विधेयक के तहत 2102वें संवैधानिक संसोधन विधेयक में कुछ प्रावधानों को स्पष्ट किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाया जा रहा विधेयक
गौरतलब है कि ये नया विधेयक उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद लाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा था कि संविधान में 2018 के संसोधन के बाद केवल केंद्र ही सामाजिक औऱ शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) को अधिसूचित कर सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि ये अधिकार राज्यों के पास नहीं है। इस विधेयक के पास होने से राज्यों के पास ओबीसी वर्ग में अपनी जरूरतों के मुताबिक जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार होगा।
राज्यों ओबीसी वर्ग मे कर सकेंगे जातियों को अधिसूचित
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संसद में संविधान के अनुच्छेद 342-ए औऱ 366 (26)सी के संसोधन पर सहमति बनते ही राज्यों के पास ओबीसी वर्ग में अपनी जरूरतों के मुताबिक जातिय़ों को अधिसूचित करने का अधिकार होगा। इसके बाद हरियाणा में जाट समुदाय, महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय औऱ कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का मौका मिल सकता है। ये तमाम जातियां लंबे समय से आऱक्षण की मांग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा इन मांगों औऱ राज्य सरकारों के फैसलों पर रोक लगाता रहा है।