logo

पंचायत सचिव नियुक्ति मामला: HC ने सरकार को लगाई फटकार, 4 सप्ताह के अंदर कोर्ट का आदेश पालन करने का निर्देश 

14065news.jpg

द फॉलोअप टीम, रांची: 
झारखण्ड हाईकोर्ट में जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत ने पंचायत सचिव नियुक्ति मामले में दायर अवमानना याचिका में पूर्व में पारित न्यायादेश का पालन नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है और सरकार को चार सप्ताह के भीतर पूर्व में पारित न्यायादेश का पालन करने का निर्देश दिया है। इससे पूर्व प्रार्थी के अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत को बताया कि ओम कपूर बनाम राज्य सरकार मामले में 3 दिसंबर 2020 को पारित न्यायादेश का पालन नहीं किया गया है। सुनवाई में सरकार की ओर से मौजूद अधिवक्ता ओम प्रकाश तिवारी की ओर से अदालत से न्यायदेश का पालन करने हेतु 4 सप्ताह का समय का मांग किया गया, जिस पर न्यायाधीश एस. के. द्विवेदी ने सरकार को 4 सप्ताह के भीतर आदेश का पालन करने के लिए समय दिया। 


क्या है पूरा मामला 
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 2017 में 3088 पदों के लिए विज्ञापन निकला। जिसमें कुल 6 तरह के पोस्ट थे। दो तरह के पोस्ट जिला स्तर का और चार तरह के पोस्ट राज्यस्तर के थे। पंचायत सचिव पद के लिए 50 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी। इस वेकेंसी के लिए लिखित परीक्षा 21, 28 जनवरी और 4 फ़रवरी 2018 को हुई थी। इसमें सफल अभ्यर्थियों की स्किल और टाइपिंग टेस्ट 1 जुलाई से 8 जुलाई 2019 तक हुआ। उसके बाद स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों का डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 27 अगस्त से 31 अगस्त और 3 सितम्बर से 7 सितम्बर 2019 तक दो पालियों में किया गया। बावजूद इसके अबतक मेघा सूची जारी नहीं की गई।   

कोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों में जगी उम्मीद 
झारखण्ड हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी है. अभ्यर्थियों का कहना है कि अब लग रहा है कि 4 सप्ताह के अंदर हम सभी अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा क्योंकि पिछले कई वर्षों से हमलोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं.