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हेमंत सरकार ने दूसरी बार लौटाई रैयतों की जमीन, सीएनटी एक्ट की इस धारा के तहत लिया फैसला

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द फॉलोअप टीम, रांची: 

हेमंत सरकार ने सीएनटी एक्ट की धारा 49 (5) के तहत बड़ा फैसला किया है। सरकार ने दूसरी बार आदिवासी रैयत की जमीन लौटाई है। गौरतलब है कि भिजवाएं सिंह की जमीन भालोतिया इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड को आवंटित की गई थी। कुल 5.63 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। सरकार ने ये पूरी जमीन रैयत को वापस लौटाई है। 

12 वर्षों तक काम नहीं होने पर जमीन वापस
दरअसल, सीएनटी एक्ट की धारा 49 (5) के प्रावधान के मुताबिक उद्योग के नाम पर आवंटित जमीन पर यदि 12 वर्षों तक कोई काम नहीं होता तो उसको रैयत को वापस लौटाना पड़ता है। भालोतिया इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड को आवंटित की गई जमीन में भी काम नहीं हो रहा था। जमीन वर्षों से खाली पड़ी थी। नियम के मुताबिक इसे लौटा दिया गया। 

बड़कागांव मे भी रैयतों को लौटाई गई जमीन
गौरतलब है कि ये पहला मौका नहीं है जब सरकार ने रैयत को उसकी जमीन वापस लौटाई है। इससे पहले राज्य सरकार ने बड़कागांव के रैयतों को लोगों को जमीन वापस दिलाई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निर्माण कार्य शुरू नहीं होने की वजह से सरकार ने बड़कागांव के 24 लोगों को जमीन वापस कर दी थी। प्रावधान के मुताबिक ये किया गया था।