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Corona Guideline Update: हेमंत सरकार ने किन चीजों पर लगाई पाबंदी, पढ़िए! गाइडलाइन की विस्तृत रिपोर्ट

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द फॉलोअप टीम, रांची: 

कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति को लेकर रांची के धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। बैठक में आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत तमाम अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद हेमंत सरकार ने राज्य में बीते दिनों दी गयी कुछ छूट को वापस लेने का एलान किया। सरकार ने एलान किया है कि अब रात 8 बजे के बाद सभी प्रतिष्ठान बंद करने होंगे। स्कूल और कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सरकार ने और क्या-क्या फैसला लिया है बिंदुवार ढंग से जानते हैं। क्या प्रतिबंध लगाये हैं। 

शादियों में केवल 200 लोगों को ही मिलेगी अनुमति
सरकार ने एलान किया है कि सभी तरह के इंडोर और आउटडोर समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। विवाद समारोह में केवल 200 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। अंत्येष्टि कार्यक्रम में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।किसी भी तरह के धार्मिक अथवा सामाजिक जुलूस पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। 

10वीं और 12वीं की क्लास ऑफलाइन भी चलेगी
सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। छात्रों की क्लास डिजीटल माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जायगी। हालांकि बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को ऑफलाइन क्लास करने की इजाजत मिलेगी। हालांकि ये ऑफलाइन क्लासेज जरूरी नहीं हैं। जरूरत के हिसाब से अभिभावक की अनुमति के बाद ही छात्रों को इसकी इजाजत मिलेगी। 

जिम-स्विमिंग पूल भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे
सभी तरह के मेले और प्रदर्शनियों पर रोक जारी रहेगी। जिम, स्विमिंग पूल भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। किसी भी तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर रोक जारी रहेगी। हालांकि, खिलाड़ियों को स्टेडियम में अभ्यास की इजाजत दी जायेगी। सभी तरह के मनोरंजन पार्क पर भी रोक जारी रहेगी। रेस्टोरेंट और बार में केवल 50 फीसदी लोगों के प्रवेश की इजाजत होगी। 

धार्मिक स्थलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी
धार्मिक स्थलों पर बैन नहीं लगाया गया है। हालांकि, सभी धार्मिक स्थलों में एक साथ केवल 50 फीसदी लोगों को ही आने की अनुमति दी जायेगी। इस दौरान लोगों को अनिवार्य रूप से दो गज की दूरी का पालन करना होगा।  बैंक्विट हॉल के इस्तेमाल की इजाजत केवल शादी या फिर अंत्येष्टि कार्यक्रम के लिये दी जायेगी। इसके अलावा किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रम के लिये वैंक्विट हॉल के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। 

सार्वजनिक स्थलों में मास्क का प्रयोग जरूरी होगा
किसी भी व्यक्ति को बगैर मास्क के सरकारी ऑफिस, धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस टैक्सी, रिक्शा या किसी भी अन्य सार्वजनिक स्थान में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जायेगी। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर ही मधुपुर उपचुनाव का आयोजन किया जायेगा। कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जायेगा। सरकार ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है।