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सिविल कोर्ट में फायरिंग मामला: हाईकोर्ट ने कहा हर्ष केस में पहले प्रशासनिक जांच होगी 

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द फॉलोअप टीम, रांची:

सिविल कोर्ट में हुए चुनाव के रिजल्ट वाले दिन फायरिंग का मामला सामने आया था। इस मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बार काउंसिल से पूछा है कि फ़ायरिंग मामले में अब तक़ क्या कार्रवाई हुई है। मामले की सुनवाई चीफ़ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस ने कहा है कि हर्ष फ़ायरिंग मामले में पहले प्रशासनिक जांच करवायी जाएगी। उसके बाद कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढेगी।

बार काउंसिल अपने स्तर से कर रहा जांच

कोर्ट ने अधिवक्ता और बार काउंसिल के सदस्य हेमंत सिकरवार से पूछा कि काउंसिल क्या कर रही है। इसपर अधिवक्ता हेमंत सिकरवार ने बताया कि काउंसिल अपने स्तर से इसपर जांच कर रही है। बता दें कि रांची ज़िला बार एसोसिएशन  के चुनाव रिजल्ट के दिन सिविल कोर्ट परिसर में फ़ायरिंग की बात हुई थी।

 

अदालतों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे

अदालत ने कहा कि अधिवक्ताओं के कंडक्ट देखने की जिम्मेवारी स्टेट बार काउंसिल की है। इसलिए काउंसिल ने अब तक इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है। बता दें कि रांची जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी ने कथित तौर पर हर्ष फायरिंग की थी। सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालतों की सुरक्षा के मामले में कोर्ट के बताया कि यह मामला कैबिनेट से पारित हो गया है। लेकिन जरूरी कागजात नहीं मिलने की वजह से अदालत में जवाब दाखिल नहीं किया जा सकता है। लेकिन सरकारी अधिकारियों के बातचीत के आधार पर कहा कि दो माह में इस मामले में टेंडर फाइनल कर दिया जाएगा और सभी जिला अदालतों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।