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HC ने नहीं दी नाबालिग को गर्भपात की इजाजत, बच्चा पैदा होने के 6 माह तक राज्य सरकार उठाएगी खर्च

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द फॉलोअप टीम-रांची- बोकारो जिले के गोमिया की रहने वाली नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को हाईकोर्ट ने गर्भपात कराने की अनुमति नहीं दी है। सोमवार को मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को देखते हुए ये फैसला लिया है। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि नाबालिग एनीमिक है और गर्भपात कराने से उसकी जान को खतरा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि नाबालिग के स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा के लिए अच्छे हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया जाये और बच्चा पैदा होने के 6 माह तक सारा खर्च राज्य सरकार उठाये। 
क्या है मामला ?
बोकारो के गोमियो की रहने वाली नाबालिग पीड़िता के साथ दो बच्चे के पिता राजा उर्फ सरफराज ने शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक शोषण किया था। इस दौरान नाबालिग गर्भवती हो गयी। जब नाबालिग की तबीयत बिगड़ी तो घरवालों को इस बात का पता चला। इसके बाद परिजनों ने थाने में FIR दर्ज करायी थी। उसी वक्त पुलिस ने आरोपी सरफराज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में परिजनों ने झारखंड हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी कि नाबालिग को गर्भपात की इजाजत दी जाय। 
हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से मांगा था जवाब
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने 4 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन कर ये जवाब मांगा था कि इस परिस्थिति में गर्भपात कराना सही रहेगा या नहीं।