logo

स्ट्रीट फूड वेंडर के लिए अनिवार्य हुआ फूड सेफ्टी लाइसेंस

6015news.jpg
द फॉलोअप टीम : 
स्ट्रीट फूड वेंडर और खाध पदार्थ  बेचने वालों के लिए झारखंड सरकार ने फूड सेफ्टी लाइसेंस अनिवार्य किया है। जमशेदपुर में जिला प्रशासन ने अनुमंडल कार्यालय परिसर में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया। खाद्य पदार्थ कारोबारियों के लिए फूड सेफ्टी लाइसेंस बनाने संबंधी प्रक्रिया की गई। 
विभागीय अधिकारी ने जानकारी दी कि सरकार के निर्देश के बाद शिविर का आयोजन किया गया। इस फैसले से खाद्य पदार्थों से संबंधित कारोबार करने वाले कारोबारी को सहूलियत होगी और वे परेशानियों से बचेंगे। 

216 आवेदन कारोबारियों से प्राप्त 
कैंप के माध्यम से एफएसएसएआई लाईसेंस के 4 और रजिस्ट्रेशन के लिए 216 आवेदन कारोबारियों से प्राप्त किया।  कारोबारी जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रूपए से अधिक है उन्होने एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए आवेदन दिया। आवेदन शुल्क 2000 से 3000 रुपए सालाना है। वहीं 12 लाख रुपए से कम वार्षिक टर्न ओवर वाले कारोबारियों का  एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन लिया गया।