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सांसद निशिकांत दूबे की पत्नी अनामिका गौतम का पूरा मामला था क्या जानिये

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द फॉलोअप टीम, रांची: 
जमीन खरीद मामले में गोड्डा सासंद निशिकांत दूबे की पत्नी अनामिका गौतम को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अनामिका गौतम के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया। देवघर से विधायक नारायण दास ने झारखंड विधानसभा सदन में इस बात की जानकारी दी। नारायण दास ने ये भी कहा कि फर्जी मुकदमा दायर करने वाले प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिये। 

जमीन मामले में दर्ज हुई थी प्राथमिकी
ये पूरा मामला क्या है। क्यों निशिकांत दूबे की पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और कैसे अब हाईकोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज की। ये पूरा मामला देवघर में जमीन खरीद से जुड़ा है। गोड्डा सांसद निशिकांत दूबे की पत्नी अनामिका दूबे ने अपनी कंपनी के लिये एक जमीन खरीदी थी। आरोप है कि उन्होंने ये जमीन मार्केट रेट से काफी कम कीमत पर खरीदी और नकद में पैसों का भुगतान किया। 

किरण सिंह और बिष्णुकांत झा की शिकायत
अनामिका गौतम के खिलाफ किरण सिंह और बिष्णुकांत झा ने शिकायत दर्ज कराई थी। किरण सिंह ने शिकायत में कहा था कि ये जमीन उनकी है। अनामिका गौतम ने धोखाधड़ी की और फर्जी दस्तावेजों के जरिये जमीन खरीद ली। वहीं बिष्णुकांत झा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि जमीन के लिये कम स्टांप ड्यूटी लगाई गयी जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। शिकायत मिलने के बाद देवघर के उपायुक्त ने जमीन की रजिस्ट्री को रद्द कर दिया था। 

अनामिका गौतम ने हाईकोर्ट में की अपील
अनामिका गौतम ने देवघर प्रशासन के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका डाली। साथ ही अनामिका गौतम ने हाईकोर्ट से ये भी मांग की थी कि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को दर्ज कर दिया जाये। मामले में अनामिका गौतम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मामला आपराधिक नहीं है बल्कि सिविल विवाद से संबंधित है। उन्होंने कहा कि जमीन खरीदने के लिये फर्जी दस्तावेजों की बात भी झूठी है। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित मामला बताया था।