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झारखंड: बढ़ाई गई पान मसाला के निर्माण और बिक्री पर लगी रोक, 41 उत्पादों पर लगा बैन

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द फॉलोअप टीम, रांची:

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 (2) (ए) के तहत राज्य में पान मसालों के निर्माण, बिक्री और भंडारण प्रतिबंध लग गया है। एक वर्ष के लिए पान मसलों के निर्माण पर रोक लगाई गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरुण सिंह ने इस मामले मर आदेश जारी कर दिया है। 

पान मसाला के 41 ब्रांड पर पाबंदी
जारी आदेश के अनुसार 41 ब्रांड के पान मसालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। पिछले साल से ही पान मसालों से जुड़ी चीजों पर रोक लगाई गई थी। इसी को जारी रखते हुए इसकी अवधि और एक साल बढ़ गयी है। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्देश जारी किया गया है। 

इन चीजों पर लगाई गई है रोक
इनमें पान पराग, शिखर, रजनीगंधा, दिलरुबा, राज निवास, मुसाफिर, मधु, बिमल, बुहार पान मसाला, श्रात,पान पराग प्रीमियम पान मसाला समेत 41 अन्य ब्रांड के नाम शामिल हैं। झारखंड सरकार के इस आदेश का उल्लंघन करने पर उचित और सख्त कार्रवाई की जाएगी साथ ही खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और आईपीसी 1860 के तहत कार्रवाई भी की जाएग।