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बेल के लिए लालू प्रसाद को अभी और करना होगा इंतज़ार

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द फॉलोअप टीम, रांची :
शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत पर को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। बता दें की यह दुमका कोषागार से जुड़ा मामला है और इस मामले में लालू को सात साल की सजा सुनायी जा चुकी है। झारखंड हाईकोर्ट के वकील देवर्षि मंडल और अधिवक्ता अनन्त कुमार विज अदालत के समक्ष लालू यादव की ओर से उपस्थित थे। बता दें की राजद सुप्रीमो स्वास्थ्य की समस्या से परेशान होने की वजह से उन्होंने जेल से जल्द रिहाई के लिए अदालत से गुहार लगाई थी। लालू यादव ने झारखंड हाइकोर्ट से उनकी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से मेशंन फ़ाइल कर अदालत से आग्रह किया था ताकि उनकी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की जाये। और इसके साथ ही दुमका कोषागार से जुड़े मामले की एलसीआर भी जवाब के रूप में कोर्ट में दाखिल की  गयी थी। 

सीबीआई ने ज़मानत का किया विरोध 
मामले में सीबीआइ ने अदालत में अपना जवाब पेश करते हुए कहा है कि लालू प्रसाद यादव जिस मामले में जमानत की मांग कर रहे हैं। इस मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा मुक़र्रर सजा की आधी अवधि पूरी नहीं हुई है। इसके आधार पर सीबीआइ का कहना है कि दुमका कोषागार से जुड़े मामले में लालू एक दिन भी जेल में नहीं रहे है। सीबीआई ने सीआरपीसी की जिस धारा 427 का भी जिक्र किया है। उसके तहत किसी व्यक्ति को अगर एक तरह के मामले में कई बार सजा मिली है तो निचली अदालत द्वारा अपने आदेश में यह स्पष्ट किया जाता है। इसके साथ ही सीबीआई का दावा है कि लालू प्रसाद की ओर से निचली अदालत में इस तरह कोई आदेश नहीं दिया गया है।