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निजी बड़े स्कू‍लों में बच्चों को कैसे कराएं दाखिला, अभिभावकों को बताया गया

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द फ़ॉलोअप टीम, रांची:
एजी मोड़ डोरंण्डा मे वार्ड नम्बर 45 के पार्षद आफिस में "नि:शुल्क शिक्षा सेवा केन्द्र" के नाम से शिक्षा जागरुकता कैम्प का आयोजन किया। आयोजन एसोसिएशन फॉर परिवर्तन आफ नेशन व इंडस एक्शन ने किया। जिसमे बड़ी संख्या में गरीब व पिछड़ा वर्ग के अभिभावकों और लोकल लोगों ने जानकारी ली। लोगों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम कानून के अनुच्छेद 12 (1)(c) की जानकारी दी गई। जिसके अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में 25% सीट आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित है, जिसमें कक्षा आठ तक नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। 

कैंप के ज़रिये दी अभिभावकों को जानकारी 
कर्यक्रम में बताया गया कि  इस योजना का लाभ 3 से 7 साल की उम्र के बच्चाें को मिलता है। जिसके लिए बच्चे के माता पिता को ज़रूरी कागज़ात जैसे बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र, आवासीय प्रमाणपत्र और बीपीएल कार्ड या जाति या इनकम सर्टिफ़िकेट जमा करना पड़ता है। निजी स्कूल जैसे डीएवी, डीपीएस व गुरुनानक आदि स्कूल में  न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करने का प्रावधान है। संस्थान के अध्यक्ष हसन अल बन्ना ने बताया कि इस कानून का लाभ अधिक से अधिक परिवारों को मिले इसके लिए हमारी संस्था विभिन्न जगहों पर सेवा कैम्प लगाकर अभिभावकों को कानून की जानकारी दे रही है। उनके आवेदन भरने में भी सहायता कर रही है। 

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हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी 
एसोसिएशन फॉर परिवर्तन आफ नेशन ने हेल्पलाईन नम्बर 993 - 9979 - 888 भी जारी किया है, जिस पर मिस्ड काॅल करके ज़रुरतमंद अभिभावक अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है। कैम्प के आयोजन में मुख्य रूप से संस्था की  उपाध्यक्ष वैषनवी शर्मा, फैसल, स्नेहा शाहदेव, एहतिशाम और संस्था के सचिव फैजा़न ने भूमिका निभाई।