द फॉलोअप टीम, रांची:
झारखंड की मौजूदा हेमंत सरकार को गिराने की साजिश रचने वाले तीनों आरोपियों को एसीबी की विशेष कोर्ट से जमानत मिल गई है। गौरतलब है कि एसीबी कोर्ट ने आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। कानून के जानकारों का कहना है कि दंड संहिता की धारा-167 का आरोपियों को फायदा मिला है। गौरतलब है कि मामले में 22 जुलाई को राजधानी रांची के होटल लीलैक में छापेमारी कर तीनों को गिरफ्तार किया गया था। 21 अक्टूबर को पुलिस चार्जशीट दाखिल करने वाली थी।
रांची के कई बड़े होटलों में की थी छापेमारी
गौरतलब है कि मामले में बीते 22 जुलाई को राजधानी रांची के कई बड़े होटलों में छापेमारी की गई थी। छापेमारी में पुलिस ने 3 सूटकेस सहित 2 लाख रुपये नकद कई हवाई टिकट, कई मोबाइल फोन और आपत्तिजनक दस्तावेज मिलने का दावा किया था। मामले में पुलिस ने आरोपी अभिषेक दूबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गौरतलब है कि तीनों आरोपी बीते 24 जुलाई से ही न्यायिक हिरासत में थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस के बेरमो विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया था। मामले में 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल करना था।
मामले में किसी विधायक को नहीं बनाया आरोपी
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मामले में रांची पुलिस ने किसी भी विधायक को आरोपी नहीं बनाया जबकि इसमें कांग्रेस के 2 विधायक उमाशंकर अकेला और इरफान अंसारी सहित 1 निर्दलीय विधायक अमित यादव दिल्ली गये थे। तीनों आरोपी भी इनके साथ थे। वहां महाराष्ट्र के किसी बड़े बीजेपी नेता के साथ मुलाकात की बात भी कही जा रही थी। हालांकि विधायकों की भूमिका को लेकर जांच जारी है।
एसीबी की विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर की
बता दें कि रांची के कोतवाली थाना में अभिषेक दूबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। इसमें आईपीसी की धारा 419, 420, 124ए, 120बी, 34 और पीआर एक्ट की धारा-171 के तहत मामला दर्ज किया गया था। यही नहीं आरोपियों के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा 8/9 के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। गौरललब है कि पहले भी एसीबी कोर्ट में तीनों आरोपियों ने जमानत मांगी थी लेकिन तब इंकार कर दिया गया था। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है।