द फाॅलोअप टीम, रांची
नई नियमावली बनाने के बाद भी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) नहीं हो पा रही है। वर्ष 2019 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नयी नियमावली बनायी गयी थी। नियमावली में किये गये अंक निर्धारण के प्रावधान को लेकर जैक ने शिक्षा विभाग से दिशा-निर्देश मांगा है। मामला वहीं अटका हुआ है।
दिशा-निर्देश की आस में रूकी है परीक्षा
दिशा-निर्देश की आस में शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। नियमावली बनाने के बाद शिक्षा विभाग ने परीक्षा लेने की जिम्मेदारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) को दी थी। इस संबंध में शिक्षा विभाग में जैक को पत्र भी भेजा लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा जैक को परीक्षा लेने के लिए पत्र भेजे जाने के एक साल के बाद भी प्रक्रिया नहीं शुरू हुई।
शिक्षा विभाग मांगा था मार्गदर्षन
जैक द्वारा नियमावली के कुछ बिंदुओं पर शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया था, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में जैक को अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया। इस कारण राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। जबकि नियमावली के प्रावधान के अनुरूप प्रत्येक वर्ष जैक को शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करना है।
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अंक निर्धारण में एकरूपता नहीं
जैक ने परीक्षा में अंक निर्धारण को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से दिशा-निर्देश मांगा है। नियमावली में कक्षा 6 से 8 के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की परीक्षा के लिए विज्ञान में विभिन्न विषयों के अंक निर्धारण में एकरूपता नहीं है। विज्ञान में गणित विषय के लिए जहां 70 अंक निर्धारित किये गये हैं, भौतिकी, रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र के लिए 40-40 अंक निर्धारित किये गये हैं। भाषा शिक्षक में उर्दू ,हिंदी व संस्कृत के लिए निर्धारित अंकों में भी एकरूपता नहीं है।