द फॉलोअप टीम, पाकुड़
पाकुड़ के वन विभाग की टीम ने बड़ी कारवाई करते हुए कोयला लदे 59 डिब्बे की एक मालगाड़ी को जब्त कर लिया। अधिकारीयों के अनुसार लगभग दो हजार मीट्रिक टन कोयला झारखंड से पश्चिम बंगाल अवैध तरीके ले जाया जा रहा था। इस कोयले को पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम (डब्लूबीपीडीसी) के विद्युत उत्पाद संयन्त्र मे ले जाने की तैयारी की जा रही थी। वन विभाग की टीम ने इस मामले में डब्लूबीपीडीसी के एक कोयला साइट प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया।
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क्या है कोयला स्थानांतरण के नए नियम
पाकुड़ के फॉरेस्टर रेंजर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अक्टूबर से लागू नई झारखंड वनोपज (अधिवहन का विनियमन) नियमावली 2020 के तहत कोयले को भी वनोपज माना गया है और बिना डीएफओ के परमिट के उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। यदि कोयले का स्थानांतरण करना होता है तो नयी नियमावली के तहत 57 रुपये प्रति टन का शुल्क अदाकर वन विभाग से इसके लिए परमिट लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम और रेलवे के उच्चाधिकारियों को सूचित किया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद बिना परमिट के कोयले की ढुलाई करने पर कार्रवाई की गयी है।