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सरकारी नौकरी करना है तो छोड़ना होगा तंबाकू

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द फॉलोअप टीम, रांची  
झारखंड में सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए एक और कैटेगरी अनिवार्य हो गई है। तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करने वाली कैटेगरी। जी हां, झारखंड में सरकारी नौकरी पाने के पहले आपको तंबाकू का प्रयोग नहीं करने का शपथ पत्र देना होगा। मंगलवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसे लेकर कार्मिक विभाग जल्द ही आदेश जारी करेगा। 
अगले साल नए वित्तीय वर्ष से यह नियम लागू होगा। अप्रैल से होने वाली सभी नियुक्तियों के पहले अभ्यर्थियों को तंबाकू नहीं खाने का शपथ पत्र देना होगा। 

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जिन दुकानों में सिगरेट तंबाकू, वहां नहीं बिकेगी बिस्कुट-चॉकलेट 
बैठक में मुख्य सचिव ने पान, सिगरेट व तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को हर हाल में लाइसेंस लेने के प्रावधान का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए। कोई भी ऐसी दुकान बिना लाइसेंस संचालित नहीं होंगी। बता दें कि अभी तक राज्य में 150 दुकानों ने ही लाइसेंस लिया है। मुख्य सचिव ने कहा कि लाइसेंस लेनेवाली ऐसी दुकानों में बिस्किट, चॉकलेट एवं अन्य खाद्य पदार्थ की बिक्री नहीं होनी चाहिए। बता दें कि राज्य में यह प्रावधान पहले से ही लागू है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है।