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पटाखा जलाने को लेकर दिशा निर्देश, सरकार ने जारी किया गाइडलाइन्स

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द फाॅलोअप टीम, रांची 
राज्य सरकार ने दिवाली में पटाखा जलाने संबंधी निर्देश जारी कर दिया है। झारखंड में लोग इस बार केवल दो घंटे ही पटाखे जला सकेंगे। प्रषासन द्वारा दीपावली के दिन शाम आठ बजे से रात 10 बजे तक पटाखा जलाने की अनुमति दी गई है। 

निर्देश की अवहेलना करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई 
इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में शुक्रवार को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्देश जारी कर दिया है। बोर्ड के सचिव राजीव लोचन बक्षी ने बताया कि ये निर्देश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों को ध्यान में रखकर जारी किया गया है।

रांची समेत कई शहरों में केवल ग्रीन पटाखों की होगी बिक्री
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक रांची, रामगढ़, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज के शहरी क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता स्तर थोड़ा प्रदूषित है। ये मॉडरेटली पोल्यूटेड शहर की श्रेणी में आते हैं। यहां रात 10 बजे के बाद पटाखे नहीं जलाए जाएंगे।

इन शहरों की हवा अच्छी 
बोर्ड के मुताबिक चतरा, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, कोडरमा, जामताड़ा और दुमका के शहरी क्षेत्रों व ग्रामीण क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता अच्छी है। यहां हर किस्म के पटाखे जलाए जा सकते हैं लेकिन पटाखे जलाने की समय सीमा शाम आठ बजे से रात 10 तक ही रहेगी।

छठ में केवल सुबह जला पाएंगे पटाखे
इसके अलावा छठ में सुबह छह बजे से आठ बजे तक और न्यू ईयर में 35 मिनट पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। लोग 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे जला सकेंगे।