द फॉलोअप डेस्क
केरल की अदालत ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अदालत ने दोनों के खिलाफ एक आपराधिक मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला पतंजलि आयुर्वेद के साथ जुड़े भ्रामक मेडिकल विज्ञापनों से संबंधित है। केरल के ड्रग्स इंस्पेक्टर ने दिव्य फार्मेसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह वारंट जारी किया गया। अदालत ने 15 फरवरी को उनकी पेशी सुनिश्चित करने के लिए यह वारंट जारी किया है। बता दें कि इससे पूर्व पलक्कड़ जिला न्यायालय ने 1 फरवरी को बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। लेकिन इसपर उनकी अनुपस्थिति के कारण अब गैर-जमानती वारंट की कार्रवाई की गई है।
कई मामलों में मिल चुकी है राहत
गौरतलब है कि बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर कई कानूनी मामले चल रहे हैं। इनमें भ्रामक विज्ञापन, ट्रेडमार्क उल्लंघन और अवमानना जैसे आरोप शामिल हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को कुछ मामलों में राहत दी है। इसके साथ ही उन्हें भविष्य में कोर्ट के आदेशों का पालन करने की चेतावनी भी दी थी। बॉम्बे HC ने लगाया था 4 करोड़ का जुर्माना
बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से पतंजलि को लेकर कई विवाद उठे हैं। इनमें कोविड-19 के इलाज को लेकर किए गए दावों और एक विवादित विज्ञापन पर कोर्ट द्वारा की गई सख्त कार्रवाई भी शामिल है। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने पतंजलि पर 4 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।