द फॉलोअप डेस्क
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक नियुक्ति मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान झारखंड के मुख्य सचिव भी अदालत के समक्ष हाजिर हुए। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, उनकी अलग मेरिट लिस्ट तैयार करें और उन्हें यह विकल्प दिया जाए कि वे किस जिले में कार्य करना चाहते हैं। साथ ही अदालत ने सरकार को यह भी निर्देश देते हुए कहा कि हाईकोर्ट में जिन अभ्यर्थियों ने रिट याचिका दाखिल की थी, उनकी अलग लिस्ट तैयार कर उनकी नियुक्ति करें। इस मामले में सोनी कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि सरकार आदेश का पालन नहीं कर रही है। और अब नया कट ऑफ मार्क्स निर्धारित कर नियुक्ति करने जा रही है हालांकि, इस मामले में सुप्रिम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार को यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। बता दें कि राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में नियोजन नीति बनाई थी। लेकिन, सुप्रिम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। अपने आदेश में कोर्ट ने स्टेट लेबल पर मेरिट लिस्ट तैयार कर नियुक्ति करने का निर्देश सरकार को दिया था।