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ज्ञानवापी सर्वे पर SC ने लगाई अंतरिम रोक, मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा

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द फॉलोअप डेस्क
वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। खुदाई को रुकवाने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल की थी। इसी याचिका पर आज सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने अपना जवाब दाखिला किया। जिसमने उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ मैपिंग की जा रही है। अभी तक कोई खुदाई नहीं हुई। ऐसी में SC ने खुदाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही  SC ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा। 


ज्ञानवापी का सच एएसआई के सर्वे से ही निकलेगा- हिंदू पक्ष

 वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट में अपनी बात रखने को कही है। मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाने पर हम भी अपनी बात रखें। हमारा कहना है ज्ञानवापी का सच एएसआई के सर्वे से ही निकलेगा।

आज से ASI ने शुरू किया था सर्वे  
बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानि ASI ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह 6:30 बजे से ही  टीम ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। एएसआई टीम के साथ दोनों पक्षों के वकील भी मौजूद हैं। वहीं सर्वे और सावन को देखते हुए वाराणसी को हाईअलर्ट पर रखा गया है।  शहर और आसपास के इलाके में करीब 2000 जवानों को तैनात किया गया है। 


मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी गुहार
वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद और रईस अहमद का कहना है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही हम आगे बढ़ेगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने कल ही डीएम को बोल दिया था कि हम सर्वे में शामिल नहीं होंगे।

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