द फॉलोअप डेस्क
RBI ने पैसा वसूली करने वाले रिकवरी एजेंट को लेकर निर्देश जारी किया है। RBI ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब रिकवरी एजेंट कर्जधारकों को सुबह 8 से पहले और रात 7 बजे के बाद फोन नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही पैसा वसूल करने के लिए कर्जधारकों को धमकी भी नहीं दें सकेंगे। इसके साथ ही रिकवरी एजेंट कर्जदारों को अपमानित भी नहीं कर सकते हैं। वित्तीय संस्थान यह ध्यान रखें कि लोन रिकवरी के वक्त कर्जदारों की निजता का पूरा सम्मान होना चाहिए। रिजर्व बैंक ने रिकवरी एजेंटों के लिए आचार संहिता बनाने को कहा है।
बिना पेनाल्टी निकाल सकेंगे 1 करोड़
इसके साथ ही RBI ने साफ कह दिया है कि अब ग्राहकों को 1 करोड़ तक की एफडी को लिए कोई पेनाल्टी नहीं देने होगी। साथ ही एफडी के पैसों को परिपक्वता से पहले निकाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोई पेनाल्टी नहीं देना होगा। बता दें कि पहले ऐसा 15 लाख रुपए तक ही लागू था।
प्रतिदिन 100 रुपये की दर से मुआवजे का प्रावधान
रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कहा, क्रेडिट सूचना कंपनियों को छह महीने का समय दिया गया है। इस अवधि में क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और सीआईसी को क्रेडिट जानकारी अपडेट में देरी पर मुआवजे की रूपरेखा लागू करने के लिए जरूरी सिस्टम विकसित करना होगा। सर्कुलर में रिजर्व बैंक ने कहा, अगर सीआई/सीआईसी के पास शिकायत दर्ज करने की प्रारंभिक तारीख से 30 कैलेंडर दिनों की अवधि के भीतर शिकायत करने वाले की कंप्लेन का समाधान नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को प्रति कैलेंडर दिन 100 रुपये की दर से मुआवजा मिलेगा।
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