द फॉलोअप डेस्क
ओडिशा में नौकरी कर रहे उन शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है जिन्होंने अभी तक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास नहीं किया है। स्कूल और जन शिक्षा (S&ME) विभाग ने मंगलवार को परीक्षा पास करने की समय-सीमा दो साल से बढ़ाकर तीन साल कर दी है। आधिकारिक आदेश के अनुसार, जिन शिक्षकों ने अभी तक ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (OTET) पास नहीं किया है, उन्हें 31 अगस्त 2028 तक इसे पास करना होगा। S&ME विभाग ने एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर को एक औपचारिक सूचना जारी की है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि राज्य में नौकरी कर रहे सभी योग्य शिक्षकों को तय समय-सीमा के भीतर ज़रूरी योग्यता हासिल करनी होगी।

कदम सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद उठाया गया
इस समय-सीमा को बढ़ाने से शिक्षकों को बिना किसी तुरंत दबाव के परीक्षा की तैयारी करने और उसे पास करने के लिए अतिरिक्त समय मिलने की उम्मीद है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद उठाया गया है जिसमें देश भर के शिक्षकों के लिए TET योग्यता अनिवार्य कर दी गई थी। बदली हुई समय-सीमा का मकसद कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करना और साथ ही उन शिक्षकों को व्यावहारिक राहत देना है जो अभी तक योग्यता की शर्तों को पूरा नहीं कर पाए हैं। इस नए नोटिफिकेशन से ओडिशा में नौकरी कर रहे बड़ी संख्या में शिक्षकों को फायदा होने की उम्मीद है। उन्हें अनिवार्य TET योग्यता हासिल करने और स्कूली शिक्षा के लिए तय प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा करते रहने के लिए एक अतिरिक्त साल मिलेगा।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने
इस संबंध में जारी एक आधिकारिक सर्कुलर में कहा गया है, "सुप्रीम कोर्ट ने एक रिव्यू प्रोसीडिंग में 'अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट और अन्य' मामले के फैसले के पैरा 217 में बताई गई समय-सीमा में बदलाव किया है। कोर्ट ने नौकरी कर रहे शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) योग्यता हासिल करने की अवधि को दो (2) साल से बढ़ाकर तीन (3) साल कर दिया है। इसके अनुसार, ज़रूरी TET योग्यता हासिल करने की आखिरी तारीख 31.08.2027 से बढ़ाकर 31.08.2028 कर दी गई है।" S&ME के पत्र में कहा गया है कि ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी संबंधित अधिकारियों और हितधारकों को इन फैसलों/आदेशों की जानकारी दें। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के 01.09.2025 के फैसले में दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे कि इन निर्देशों में 29.05.2026 को रिव्यू याचिकाओं पर दिए गए आदेश के तहत बदलाव किए गए हैं।
