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एग्जाम का पेपर लीक होने पर अब 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना; जमानत भी नहीं

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द फॉलोअप डेस्क 

एग्जाम का पेपर लीक (Paper Leak) होने पर अब 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। इस संबंध में केंद्र सरकार (Central Government) ने विधेयक पारित कर दिया है। विधेयक को लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024 नाम दिया गया है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद इसे कानून का रूप दे दिया जायेगा और ये पूरे देश में लागू हो जायेगा। इससे पेपर लीक, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ से संबंधित अपराध पर शिकंजा लग सकेगा। विधेयक के मुताबिक इस तरह के जुर्म में गिरफ्तारी गैरजमानतीय होगी। वहीं, ये कानून किसी भी तरह की परीक्षा पर लागू होगा। चाहे वे स्कूल-कॉलेज स्तर की परीक्षा हो या नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं।

 

कौन लोग आयेंगे कानून के दायरे में 

विधेयक में कहा गया है कि कानून बन जाने के बाद इसके दायरे में परीक्षा लेने वाली एजेंसियां, सरकारी और गैरसरकारी दोनों, संबंधित छात्र और अन्य लोग, शिक्षा माफिया और संगठित अपराध से जुड़े गिरोह के लोग आयेंगे। ऐसे लोगें के खिलाफ दोष सिद्ध हो जाने के बाद 10 साल की सजा औऱ एक करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। इन अपराध में गिरफ्तारी के बाद जमानत भी मिलेगा। माना जा रहा है कि इस कानून के लागू हो जाने से देशभर में परीक्षाओं को पारदर्शी और कदाचारमुक्त बनाने में मदद मिलेगी। इसके तहत पुलिस खुद मामले का संज्ञान लेगी ओर बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकेगी। 

क्या कहा शिक्षा मंत्री ने 

एक मीडिया एजेंस को इस विधेयक की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने कहा कि इस कानून का मकसद किसी भी तरह की परीक्षा को पारदर्शी और कदाचारमुक्त बनाना है। कहा कि हम देश के अहम पदों को किसी ऐसे व्यक्ति के हवाले नहीं कर सकते, जो अपेक्षित प्रतिभा और समझ नहीं रखता हो। ये देश के विकास के लिए घातक है। कहा कि किसी भी परीक्षा का मकसद अभ्यर्थियों का ज्ञान, मानसिक क्षमता और उसके वास्तविक समझ को परखने के लिए होता है। इसमंै किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो वास्तविक प्रतिभा के साथ अन्याय होता है।