द फॉलोअप डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने NEET की काउंसिलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं परीक्षा की धांधली वाले आरोपों पर NTA को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने NTA को कहा है कि NEET UG की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है, इसका जवाब चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) से जवाब मांगते हुए मामले की सुनवाई 8 जुलाई के लिए स्थगित कर दी। गौरतलब है कि 10 जून को सुप्रीम कोर्ट में NEET रिजल्ट पर रोक लगाने की याचिका दायर की गई हैं।
जारी रहेगी काउंसलिंग
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) स्नातक (यूजी) परीक्षा 2024 में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश के लिए काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि भारी मात्रा में उम्मीदवार काउंसलिंग रोकने की मांग कर रहे थे और इसके लिए जमकर विरोध भी कर रहे थे लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसपर साफ तौर से इनकार कर दिया है।
10 जून को भी दायर की गई थी याचिकाएं
सुप्रीम कोर्ट में 10 जून को भी NEET रिजल्ट पर रोक लगाने की याचिका दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने NEET UG एग्जाम 2024 में ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया है। एक एग्जाम सेंटर के 67 कैंडिडेट्स को पूरे 720 मार्क्स मिले हैं, इस पर भी याचिकाकर्ताओं ने संदेह जताया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर नई याचिका में 5 मई को आयोजित NEET UG एग्जाम का पेपर लीक होने की व्यापक शिकायतों का भी हवाला दिया गया है।