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अदालत : लड़की को I love you कहने वाला POCSO में रहा बंद, कोर्ट ने कहा-कुछ भी ग़लत नहीं

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मुंबई:

महज़ I love you कहने से किसी की मानहानि नहीं होती। न ही यह अपानजनक है, न गलत। कुछ ऐसा ही फैसला मुंबई की एक विशेष अदालत ने दिया है। मामला 2016 का है। विशेष न्यायाधीश कल्पना पाटिल ने अपने फैसले में कहा, ”पीड़िता के अनुसार, घटना के दिन आरोपी ने उससे कहा था, ”मैं तुमसे प्यार करता हूं”. यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें आरोपी ने पीड़िता का बार-बार पीछा किया हो और कहा हो कि ”मैं तुमसे प्यार करता हूं।” एक बार ‘‘मैं तुमसे प्यार करता हूं’’ कहना ज्यादा से ज्यादा प्यार का इजहार करने के समान है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पीड़िता के शील का अपमान करने के इरादे से यह कृत्य किया गया।”

पीड़िता की उम्र तब 17 साल की थी जबकि आरोपी 23 साल का। लड़की ने वडाला टीटी पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी युवक ने उसको घूरा, आंख मारी और उसकी मां को धमकी दी। उसके घर के पास ही उसे I love you बोला।  पुलिस ने पॉक्सो कानून (POCSO ACT, 2012) के तहत मामला दर्ज कर लिया था।

लेकिन जब मामला कोर्ट पहुंचा तो आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पुलिस उपलब्ध नहीं करा सकी। पॉक्सो का मामला कोर्ट को कहीं से दिखलाई नहीं दिया। सिर्फ I love you कहने वाली बात को कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं पर्याप्त सबूतों के अभाव में सभी आरोपों से युवक को बरी कर दिया।

 

 

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