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रांची : दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट पर चढ़ने से रोकने वाले मामले पर DGCA ने इंडिगो पर की कार्रवाई, भरना होगा 5 लाख

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रांची :
रांची में एक दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढने से रोकने के लिए इंडिगो एयरलाइन्स को 5 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। इस मामले को मीडिया के जरिए  सामने आने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य ने इस पर खुद संज्ञान लिया था और खुद मामले की जांच करने की बात कही थी।  बाद में उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था। तथ्य जांच समिति ने इंडिगो के कर्मचारियों को नियमों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करते पाया है, जिसके बाद विमानन कंपनी  को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अब DGCA ने कंपनी पर इस मामले में 5 लाख का जुर्माना लगाया है। 

इंडिगो एयरलाइन्स ने दी थी सफाई 
रांची एयरपोर्ट पर 07 मई को हुए वाकये पर इंडिगो की तरफ से कहा गया था कि बच्चा ‘‘घबराया'' हुआ था। ऐसे में रांची हवाई अड्डे पर बच्चे को रांची-हैदराबाद उड़ान में चढ़ने से रोका गया ताकि फ्लाइट के अन्य यात्रियों को दिक्कत न हों। हवाई यात्रा के लिए देश का शीर्ष नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, ने कहा है कि  जांच में यह पाया गया है कि "इंडिगो ग्राउंड स्टाफ दिव्यांग बच्चे को संभालन नहीं पाया और उसने बच्चे को फ्लाइट पर चढ़ने से रोककर स्थिति को और संवेदनशील और कठिन बना दिया."


DGCA ने क्या कहा 
DGCA  ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ग्राउंड स्टाफ के दयालु व्यवहार से स्थितियां न केवल काबू में रहतीं बल्कि बच्चे को शांत करा देने से न तो वह बोर्डिंग से वंचित होता और न ही ऐसी परिस्थितियां उभर कर आ पातीं। आगे कहा गया कि विशेष परिस्थितियों में असाधारण प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है लेकिन एयरलाइन कर्मचारी उस मौके पर अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा।  जो नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (विनियमों) के भावनाओं के पालन में चूक है।  इसके साथ ही DGCA ने एयरलाइन पर ₹ 5 लाख का जुर्माना लगाने का फैसला किया है।