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Delhi : SC-ST पदोन्नति मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पढ़िए पीठ ने क्या कहा! 

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दिल्ली: 

सरकारी नौकरी को लेकर सरकार ने आज अनुसूचित जाति (एससी) अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण मुद्दे के संदर्भ में  26 अक्टूबर 2021 को अदालत ने बाकी फैसले की सुनवाई को सुरक्षित रख लिया। इस मामले में 3 न्यायाधीशों के साथ-साथ अन्य वरिष्ठ वकीलों सहित सभी पक्षों ने फैसला सुना। इसमें पदोन्नति को लेकर चर्चा की गई। 

कोर्ट ने आरक्षण के मसले पर क्या कहा
जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली में महान्यायवादी (अटार्नी जनरल) केके वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनऱल (एएसजी) बलबीर सिंह विभिन्न राज्यों की ओर से पेश हुये। केंद्र ने मामले में कहा कि यह सत्य है कि देश की आजादी के करीब 75 साल में भी एससी-एसटी समुदाय के लोगों को अगड़े वर्गों के समान  मेधा के स्तर पर लाया नहीं गया है।     

पहली सुनवाई के दौरान पीठ ने क्या कहा था 
कोर्ट ने कहा था कि इस फैसले को फिर से नहीं खोला जाएगा। कोर्ट ने फैसला राज्यों पर छोड़ दिया था। कोर्ट ने मामले में सवाल करते हुए कहा कि आरक्षण की व्यवस्था को इतने लंबे समय तक लंबित क्यों रखा गया था।