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GST परिषद की बैठक : स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर नहीं कम होगी GST की दर, 18 फीसदी टैक्स घटाने का प्रस्ताव नहीं माना 

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द फॉलोअप डेस्क 
GST परिषद की 55वीं बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर GST दरों को घटाने के प्रस्ताव पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। इसका मतलब है कि इन दोनों के प्रीमियम पर 18 फीसदी टैक्स लगता रहेगा। बता दें कि मंत्रियों के समूह (GOM) ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST छूट और दरों में कटौती की सिफारिशें पेश की थीं, लेकिन परिषद ने इस मुद्दे को अगले सत्र तक टाल दिया।

वर्तमान में इस प्रकार हैं GST दरें- 
- स्वास्थ्य बीमा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP): 18%
- एंडोमेंट प्लान: पहले वर्ष 4.5% और दूसरे वर्ष से 2.25%
- सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी: 1.8%

प्रस्तावित बदलाव -
1. जीवन बीमा पर छूट: परिवार-केंद्रित शुद्ध अवधि जीवन बीमा पॉलिसियों को GST से मुक्त करने की सिफारिश की गई।
2. वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट: बुजुर्गों की हेल्थ पॉलिसियों पर GST खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया।
3. व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पर GST कटौती: दर को घटाकर 5% करने का सुझाव दिया गया, हालांकि इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का विकल्प नहीं होगा।

आगे क्या होगा 
परिषद ने GOM को अधिक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने और विस्तृत आंकड़ों के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि GST दरों में संशोधन से जुड़े निर्णय आर्थिक और राजस्व प्रभावों को ध्यान में रखते हुए लिए जाएं।

बाजार पर  क्या पड़ सकता है प्रभाव
GST में कोई बदलाव नहीं होने के कारण हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित कंपनियों, जैसे पॉलिसीबाजार, गो डिजिट और निवा बूपा, के शेयरों पर प्रभाव पड़ सकता है। सोमवार को इन कंपनियों के प्रदर्शन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। चूंकि GST दरों में बदलाव पर निर्णय अभी लंबित है, बीमा धारकों को पुरानी दरों पर ही प्रीमियम भरना होगा। परिषद के अगले सत्र में इन प्रस्तावों पर और चर्चा की संभावना है।

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