द फॉलोअप डेस्क
भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण मामले में आरोप तय कर दिया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ मुकदमे की सुनावई में आज ये कहा। कोर्ट ने कहा कि यौन शोषण के मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री है। कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-D (पीछा करना) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय किये जाते हैं। तय आरोपों पर अगली सुनवाई के लिए 21 मई का दिन निर्धारित किया गया है। ये आरोप गैरजमानती हैं औऱ इनमें कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है।

बीजेपी काट चुकी है बृजभूषण का टिकट
बता दें कि इससे पहले 2 मई को, महिला पहलवानों के खिलाफ यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण सिंह का लोकसभा टिकट बीजेपी काट चुकी है। हालांकि उनकी जगह बीजेपी ने उनके छोटे बेटे करण भूषण को कैसरगंज से उम्मीदवार बनाया है। 2 मई को ही यानी गुरुवार को इसपर फैसला लिया गया। बता दें कि बीजेपी के इस फैसले पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। बृजभूषण सिंह को लेकर बीजेपी काफी असमंजस में थी। यही कारण है कि नामांकन की अंतिम तारीख से ठीक पहले पार्टी ने उनका टिकट काट दिया।

सचिव पर भी आरोप तय
कोर्ट ने बृजभूषण सिंह के सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण के और विनोद तोमर के खिलाफ आऱोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। इन पर 506 (1) के तहत आरोप तय किया गया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून 2023 को धारा 354, 354-ए (यौन उत्पीड़न) 354-डी यानी पीछा करना और धारा 506 यानी आपराधिक धमकी के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था।

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