द फॉलोअप डेस्क
सुप्रीम कोर्ट में काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस कुछ हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका पर जारी किया गया है।वहीं, इस मामले में वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि 22 नवंबर को सील किए गए क्षेत्र की ASI जांच की मांग करते हुए एक बहुत ही सीमित अंतरिम आवेदन (IA) में मामला शीर्ष कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। इसके बाद 16 मई 2022 को हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि तथाकथित वजू टैंक क्षेत्र में एक शिवलिंग पाया गया था।लेकिन अंजुमन इंतेजामिया ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि यह एक फव्वारा है। हमने इस क्षेत्र की ASI जांच के लिए कहा था। इसे लेकर हमारी ओर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष IA पेश किया था। इस मामले को शीर्ष कोर्ट में सूचीबद्ध किया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में अदालत ने अंजुमन इंतेजामिया को 2 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं, इससे जुड़े सभी मामले 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध किए जाएंगे।