द फॉलोअप नेशनल डेस्क
अमित शाह का फेक वीडियो वायरल करने के आरोपी को दिल्ली के कोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें कि 37 वर्षीय अरुण कुमार रेड्डी को शाह का फेक वीडियो वायरल करने के आरोप में 3 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रेड्डी ने जांच में सहयोग किया है। इस मामले में उनसे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। अरुण रेड्डी सोशल मीडिया 'एक्स' पर 'स्पिरिट ऑफ कांग्रेस' अकाउंट संभालते हैं।
क्या कहा कोर्ट ने
सुनवाई के बीच मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नबीला वली ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी इस आधार पर की गयी है कि वे उस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन थे, जिस पर कथित फर्जी वीडियो पहली बार पोस्ट किया गया था। कोर्ट ने कहा, “आरोपी से कोई और वसूली नहीं की जानी है और आरोपी का मोबाइल फोन पहले ही जब्त कर लिया गया है और आरोपी का इतिहास साफ है. तदनुसार, आरोपी अरुण कुमार बेरेड्डी को जमानत दी जाती है।"
जांच एजेंसी पहले ही रिमांड पर ले चुकी है
सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि आरोपी पर इस वीडियो को किसी भी प्लेटफार्म से पोस्ट/प्रसारित करना अपराध की श्रेणा में नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोपी 3 मई से हिरासत में है और जांच एजेंसी पहले ही उसकी पुलिस रिमांड ले चुकी है। जांच अधिकारी ने बताया है कि आवेदक/आरोपी ने जांच एजेंसी को पूरा सहयोग किया है। उन्होंने अपने सहयोगियों/अन्य जांच के नाम का खुलासा किया है। इस मामले में आगे कोई पुलिस हिरासत नहीं होगी।
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