गुवाहाटी
देश में एसआईआर (SIR) के जारी विरोध के बीच असम में चुनाव आयोग (Election Commission) ने वोटरों के नाम हटाए जाने वाले फॉर्म-7 (Form-7) की संख्या घटा दी है। मिली खबर में बताया गया है कि चुनाव आयोग (ECI) ने 'दावों और आपत्तियों' (Claims and Objections) की अवधि के दौरान किसी एक मतदाता द्वारा दाखिल किए जा सकने वाले 'फॉर्म-7' (Form-7 Applications) आवेदनों की संख्या सीमित कर दी है। आयोग ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि 'बिना किसी ठोस आधार' (Without Valid Grounds) के बड़ी संख्या में आपत्तियां (Objections) दर्ज कराई जा रही थीं। यह कदम असम सहित 17 राज्यों में मतदाता सूची के 'विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण' (Special Summary Revision—SSR) से ठीक पहले उठाया गया है।
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क्या है मौजूदा नियम
मौजूदा नियमों के अनुसार, मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल करने पर आपत्ति जताने या किसी नाम को हटाने के लिए आवेदन करने के लिए 'फॉर्म 7' का उपयोग करना होता है। ऐसी आपत्तियां केवल वही व्यक्ति दर्ज करा सकता है, जिसका नाम पहले से ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो। 'फॉर्म 7' के तहत आए आवेदनों की जांच 'निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी' (ERO) द्वारा की जाती है और उन पर उचित कार्रवाई की जाती है। इस नियम का देशभर में विरोध हो रहा है।
