द फॉलोअप नेशनल डेस्क
अरविंद केजरीवाल को SC से झटका लगा है। केजरीवाल की उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने के लिए तुरंत सुनवाई के लिए गुहार लगाई थी। कोर्ट ने बिना कोई दलील दिये इस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिक पर कब सुनवाई होगी, इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट की ओऱ से कुछ नहीं बताया गया है। बता दें कि केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए इन दिनों अंतरिम जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2023 को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने के लिए एक जून तक यानी 21 दिन की अंतरिम जमानत दी है। उन्हें 2 जून को सरेंडर करके वापस जेल लौटना है।
10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी
बता दें कि दिल्ली में हुए कथित शऱाब घोटाला मामले में गिरफ्तार किये गये सीएम अरविंद केजरावाल को 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। उनको 1 जून तक के लिए जमानत मिली है। जमानत के लिए उनको 50000 रुपये का मुचलका भरने के लिए कहा गया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान केजरीवाल शराब घोटाला मामले को लेकर सार्वजनिक स्तर पर कोई बयान नहीं देंगे। वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं कर सकेंगे। केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी।
ये पाबंदी भी लगाई गयी है
कोर्ट के आदेश के अनुसार जमानत पर बाहर रहने के दौरान केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकेंगे। केजरीवाल अपनी ओर से दिए गए बयान से बाध्य होंगे कि वह आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक न हो। केजरीवाल वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
हमें फॉलो करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें -