logo

अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक, HC ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज किया 

ak032.jpg

द फॉलोअप नेशनल डेस्क 
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। बता दें कि कल गुरुवार को ट्रायल कोर्ट की ओर से सीएम केजरीवाल को जमानत दी गयी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने 24 घंटे के अंदर ही इसे खारिज कर दिया। आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। इसके बाद, अब केजरीवाल की जमानत पर अब फिर से हाईकोर्ट में बहस होगी। जानकारों का मानना है कि केजरीवाल की जमानत पर अगले 2 या 3 दिन में फैसला आ सकता है। 

ईडी ने कोर्ट में दी ये दलील 
बता दें कि ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट से शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। ED के वकील एसवी राजू ने कहा कि हमें दलीलें रखने का मौका नहीं मिला। इस पर केजरीवाल के वकील बोले- आपने कल 7 घंटे अपनी बातें रखीं। शालीनता से कुछ बातें स्वीकार करनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत देने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।


कल मिली थी जमानत 

कल यानी 20 जून को अदालत ने कथित शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने CM अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया था। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी थी। हालांकि जांच एजेंसी ईडी ने कल ही जमानत के आदेश का विरोध भी किया। लेकिन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने की ईडी की अपील को भी मानने से इनकार कर दिया था।


 

Tags - Arvind KejriwalbailHigh Court trial court