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बेहोशी की सुई देकर पति को मारने वाली पत्नी और आशिक को आजीवन कारावास की सजा, शव छिपाया था टंकी में

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द फॉलोअप डेस्कः
पति की हत्या कर उसके शव को शौचालय की टंकी में छिपाने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला सामने आने के बाद पता चला था कि अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी और उसके प्रेमी ने पति की हत्या कर दी थी। मामला सरैया थाना क्षेत्र के 23 जुलाई 2021 का है जब सोनू पोद्दार की हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने दोषी गौरी देवी और प्रेमी रविकांत शर्मा को सजा सुनाई है। भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। वहीं जुर्माना की राशि अदा नहीं करने एक साल की अतिरिक्त कारावास। जबकि धारा 201 के तहत सात साल कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।


क्या है मामला
प्राथमिकी के अनुसार, मंडलडीह गांव के चौकीदार ओशो मांझी को घटना की सुबह जानकारी मिली कि गौरी देवी ने 40 वर्षीय पति सोनू की हत्या कर शव को घर में ही छिपा दिया है। उसने जब सोनू के बारे में उसकी पत्नी से पूछताछ की, तो वह कुछ नहीं बता सकी। जिसके बाद उसने पुलिस को मामला बताया। पुलिस की टीम ने घर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की तो अर्द्धर्निर्मित शौचालय के टंक से बदबू आई। शक होने पर टैंक पर पड़े पत्थर को हटाया तो अंदर से पति का शव मिला। पुलिस ने चौकीदार के बयान पर महिला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने मृतक की बेटी के बयान के आधार पर घटना में संलिप्त रविकांत शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया। 


सुई देकर मार दिया था पिता को 
मृतक की बेटी ने पुलिस को बताया कि उसके पिता 2019 में गुजरात चले गए थे। घर के खर्च के लिए पैसा भेजते थे। कोरोना काल में उन्होंने पैसा भेजना बंद कर दिया।  पिता की गैर मौजूदगी में रविकांत घर आता था। घटना से कुछ दिन पहले पिता घर आए थे। उन्हें मां और रवि के अवैध संबंध के बारे में पता चल गया था। हत्या से करीब पांच दिन पहले रवि घर आया और कहने लगा कि कोरोना से बचने के लिए सुई लेना जरूरी है। उसने और मां ने मिलकर पिता को सुई दे दी। सुई से वह बेहोश हो गए तो मां और रवि ने गमछा से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी और शव को टैंक में डाल दिया। डर की वजह से वह चाहकर भी कुछ महीं बोल पाई। 

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