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अंकिता के परिजनों को क्या-क्या मिला बेनिफिट, हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी

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द फॉलोअप डेस्क
दुमका में बीते साल 23 अगस्त को हुए पेट्रोल कांड में हुई छात्रा अंकिता की हत्या के मामले में शनिवार को सुनवाई हुई।
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एमिकस क्यूरी रमित सत्येंद्र से पीड़ित परिवार को अब तक मिले लाभ के बारे जानकारी मांगी। इसके जवाब में एमिकस क्यूरी रमित सत्येंद्र ने अदालत को बताया कि परिवार को अब तक 10 लाख रुपये राज्य सरकार की ओर से दिए गए हैं। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान यह बताने को कहा है कि मृतक लड़की के परिजनों को और क्या-क्या बेनिफिट दी गई है

केंद्र सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट नहीं हुई दाखिल
इस मामले में
केंद्र सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की जा सकी। जबकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि देवघर, एम्स में बर्न वार्ड कब तक स्थापित हो जागा। केंद्र सरकार एवं एम्स, देवघर के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने कोर्ट को बताया था कि लोकल एमपी ने भी अपने स्तर पर पीड़ित फैमिली के लिए 28 लाख का फंड जमा किया है।

राज्य सरकार शपथ पत्र कर चुकी है दाखिल
पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया था। जिसमें बताया गया था कि मामले के दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुका है ट्रायल जारी है। इसके अलावा यह भी बताया गया था कि राज्य सरकार ने विक्टिम फैमिली को 10 लाख रुपदिया है।

जानें क्या है पूरा मामला
दुमका में 23 अगस्त, 2022 की रात शाहरुख खान नामक एक सनकी आशिक ने एकतरफा प्यार में 12वीं की छात्रा अंकिता को उसके घर पर ही जला दिया था। रिम्स में इलाज के दौरान उक्त छात्रा की मौत हुई। इस मामले में 30 अगस्त को हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था।

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