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चुनाव आयोग की विभिन्न दलों संग बैठक, कहा- 2 किलोमीटर के भीतर होंगे मतदान केंद्र, किसी पर बूथ पर 1500 से अधिक वोटर नहीं होंगे 

 चुनाव आयोग की विभिन्न दलों संग बैठक, कहा- 2 किलोमीटर के भीतर होंगे मतदान केंद्र, किसी पर बूथ पर 1500 से अधिक वोटर नहीं होंगे 

रांची
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त  ज्ञानेश कुमार और डॉ. एसएस संधू के साथ रांची में झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव तैयारियों की विस्तृत और व्यापक समीक्षा की।  23-24 सितंबर को आयोग के दो दिवसीय समीक्षा दौरे के दौरान राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों जैसे आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आजसू पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि आयोग से मिलने आए। इस दौरान एक बैठक हुई। सभी राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव 2024 के सफल और शांतिपूर्ण संचालन के लिए सराहना व्यक्त की। आयोग ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उसने राजनीतिक दलों के सुझावों और चिंताओं का संज्ञान लिया है और ईसीआई राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, समावेशी, शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

चुनाव में ये सावधानियां बरती जायेंगी - 

1.  तकनीकी रूप से जहां भी संभव होगा, सभी मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की जाएगी। 
2. सभी मतदान केंद्रों पर रैंप, पर्याप्त रोशनी, व्हीलचेयर और बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए स्वयंसेवकों सहित न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। 
3. बुजुर्गों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं के लिए वाले मतदान में प्राथमिकता को सुनिश्चित किया जाएगा। 
4. मतदान केंद्र भूतल पर होंगे और मतदाताओं के निवास से 2 किलोमीटर के भीतर होंगे। 2 किमी की सीमा से परे कुछ मतदान केंद्रों के लिए पिक एंड ड्रॉप सुविधा प्रदान की जाएगी। 
5. सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को मतदान केंद्रों पर एएमएफ का आकलन और अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
6. किसी भी मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। 
7. मतदान केन्द्र परिसर की परिधि से 200 मीटर की दूरी पर स्पष्ट सीमांकन सुनिश्चित किया जाएगा, जहां मतदान दल मतदान के दिन अपने डेस्क लगा सकेंगे। 
8. सार्वजनिक विरूपण अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को अनुचित रूप से परेशान नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया कि कानून को समान रूप से और बिना किसी पक्षपात के अनुपालित  किया जाना चाहिए। 
9. चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रथम और द्वितीय रैंडमाइजेशन के बाद ईवीएम और वीवीपैट का विवरण सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ साझा किया जाएगा। एफएलसी और प्रथम रैंडमाइजेशन मान्यता प्राप्त दलों की उपस्थिति में किया जाता है। ईवीएम और वीवीपैट की कमीशनिंग से पहले, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की उपस्थिति में मतदान केन्द्रवार और आरक्षित मशीनों को आवंटित करने के लिए ईवीएम और वीवीपैट का दूसरा रैंडमाइजेशन किया जाता है। 
10. चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार डाक मतपत्रों की गिनती की वीडियो रिकॉर्डिंग सुनिश्चित की जाएगी। 
11. जिला प्रशासन साइलेंस अवधि के दौरान बल्क एसएमएस और आईवीआरएस कॉल का उपयोग करके प्रचार/विज्ञापन पर निगरानी और प्रतिबंध सुनिश्चित करेगा। 
12. मतदाता सूचना पर्चियों का समय पर वितरण किया जाएगा। 
13. जिला निर्वाचन अधिकारियों को विशेष रूप से सभी राजनीतिक दलों के लिए समान रूप से सुलभ होने और उनकी शिकायतों और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के अलावा समय-समय पर बैठकों के माध्यम से उनसे नियमित रूप से मिलने के लिए कहा गया। 


 
केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान आयोग ने प्रलोभन मुक्त चुनाव के लिए ध्यान आकृष्ट कराया। बिना किसी लाग-लपेट के, आयोग ने चुनावों में धनबल के इस्तेमाल के प्रति अपनी शून्य असहिष्णुता  व्यक्त की। हालांकि, सीईसी  राजीव कुमार ने अधिकारियों को हिदायत दी कि चुनाव के दौरान जांच के नाम पर जनता को किसी भी तरह के अनुचित उत्पीड़न की  स्थिति उत्पन्न न हो।  


 

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