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व्यवसायिक शिक्षण संस्थान शुल्क विनियमन विधेयक और दो परिनियमों को राज्यपाल की मंजूरी

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द फॉलोअप डेस्क

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज झारखण्ड विधानसभा द्वारा पारित “झारखण्ड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2025” पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अब निजी शिक्षण संस्थान विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए तय होनेवाली राशि से अधिक फीस नहीं ले सकेंगे। विधेयक की मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार द्वारा गठित होनेवाली शीर्ष कमेटी अब अलग अलग संस्थानों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एएनएम कॉलेज, बीएड सहित अन्य कॉलेज और शिक्षण संस्थानों के लिए फीस का निर्धारण करेगी। फिर उसे उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाने के साथ ही पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। मालूम हो कि निजी शिक्षण संस्थानों पर अक्सर मनमाना फीस लेने का आरोप लगता रहा है। देश के कई अन्य राज्यों में व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों के लिए शुल्क तय कर दिया गया है।

इसके अलावा राज्यपाल ने यूजीसी के गाइड लाइन के आलोक में विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों एवं विश्वविद्यालय अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परिनियम में किए गए संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी। इनमें "In pursuance to UGC Regulations 2018, the revised Statutes on minimum qualifications for appointment of teachers, officers of the universities and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in Higher Education-2022” (यूजीसी विनियम 2018 के अनुसरण में, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों, विश्वविद्यालय अधिकारियों और अन्य शैक्षणिक कर्मियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताओं पर संशोधित विनियम और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपाय-2022) में संशोधन शामिल है।

इसी तरह संतोष कुमार गंगवार ने विश्वविद्यालय मुख्यालय और उनके संबद्ध कार्यालयों, जिनमें घटक/संघटक स्वायत्त महाविद्यालय भी शामिल हैं, में गैर-शिक्षण कर्मचारियों (7वीं वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स स्तर 02 से स्तर 08 तक) की नियुक्ति, पदोन्नति और संवर्ग संरचना के लिए संशोधित क़ानून, 2024Amended Statute for Appointment. Promotion & Cadre Structure of Non-Teaching Staffs (7" CPC Pay Matrix Level 02 to Level 08) in the University Headquarter & their Allied Offices including Constituent/Constituent Autonomous College, 2024" में संशोधन पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

राज्यपाल को सीएम ने दिया स्थापना दिवस का आमंत्रण, आभार भी व्यक्त किया

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से राजभवन में भेंट की तथा दिनांक 15.11.2025 को मोरहाबादी में आयोजित 'राज्य स्थापना दिवस समारोह’ में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विधानसभा द्वारा पारित “झारखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक, 2025” पर स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्यपाल के प्रति आभार व्यक्त किया।

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