द फॉलोअप डेस्क
राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य और केंद्र सरकार के लिए भी तय किया है कि नगर निकाय चुनाव के दौरान उसे क्या नहीं करना है। कुल 23 ऐसे बिंदुओं को अधिसूचित किया गया है, जिसे सरकारों और बोर्ड-निगमों और उपक्रमों को नहीं करना है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित गाइड लाइन का उल्लंघन करना नियम विरुद्ध होगा। राज्य निर्वाचन आयोग को इस स्थिति में कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
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केंद्र, राज्य और बोर्ड निगमों को चुनाव के दौरान क्या नहीं करना है
-सरकारी वाहनों या कर्मियों या मशीनों का उपयोग चुनाव प्रचार संबंधी कार्यों में नहीं किया जाएगा। सरकारी वाहनों में ट्रक, लॉरी, जीप, कार, ऑटो रिक्शा, बसें, वायुयान, हेलीकॉप्टर, पानी के जहाज, नाव, जलस्पर्शी जहाज शामिल होंगे
-सत्तारुढ दल सरकार की उपलब्धियों के बारे में सार्वजनिक कोष के व्यय पर कोई विज्ञापन जारी नहीं करेगा
-किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा, आधारशिला रखना, नई सड़कों आदि के निर्माण कार्य का वचन देना नहीं किया जा सकता
-सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में कोई तदर्श नियुक्तियां नहीं की जा सकती
-कोई भी मंत्री किसी मतदान केंद्र या मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक कि वह स्वयं प्रत्याशी या मतदाता नहीं हों



-सरकारी कार्य के साथ चुनाव प्रचार या चुनावी दौरा को कत्तई नहीं जोड़ा जाएगा
-धमकी, वित्तीय अथवा कोई प्रलोभन मतदाता को नहीं दिया जाएगा
-ऐसा कोई कार्य न करें जिसे मौजूदा मतभेदों को बढ़ावा मिले या आपस में घृणा पैदा हो, अथवा विभिन्न जातियों, समुदायों अथवा धार्मिक या भाषायी समूहों में तनाव उत्पन्न हो
-दूसरे अभ्यर्थियों के कार्यकर्ताओं की निजी जिंदगी के किसी भी पहलू पर जिसका सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध न हो, टीका टिप्पणी की अनुमति नहीं होगी
-असत्यापित आरोपों अथवा मिथ्या वर्णों के आधार पर दूसरे अभ्यर्थियों या उनके कार्यकर्ताओं पर टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी
-मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों या पूजा का कोई भी भाषण, पोस्टर, संगीत आदि समेत निर्वाचन प्रचार हेतु इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे।
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-किसी व्यक्ति के मकान के सामने उनके विचारों या कार्यों के विरोध में प्रदर्शन या धरना देने पर पूरी तरह रोक रहेगी
-किसी व्यक्ति विशेष एवं सरकारी उपक्रमों की जमीन, इमारत, अहाते एवं दीवारों आदि पर झंडा, बैनर, पोस्टर लगाने या चिपकाना निषेध रहेगा
-उन स्थानों पर जहां किसी अभ्यर्थी द्वारा सभा की जा रही हो, वहां दूसरे अभ्यर्थी द्वारा जुलूस नहीं निकाला जाएगा
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-जुलूस में भाग लेनेवालों को ऐसी वस्तुओं नहीं ले जानी चाहिए जिनका अस्त्र-शस्त्र के रूप में दुरुपयोग किया जा सकता है
-दूसरे अभ्यर्थी के बैनर या पोस्टरों को हटाया या विरुपित नहीं किया सकता है।
-सुबह छह बजे से रात दस बजे तक ही लाउड स्पीकरों का उपयोग किया जा सकेगा। इसके बाद सक्षम प्राधिकार से उपयोग की अनुमति लेनी होगी
-निर्वाचन के दौरान शराब नहीं बांटी जानी चाहिए।
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