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सशरीर कोर्ट में हाजिर हुए परिवहन सचिव, एमवीआई की नियुक्ति को लेकर नहीं दे रहे जवाब

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द फॉलोअप डेस्कः 
झारखंड हाईकोर्ट में सुनील कुमार पासवान नामक व्यक्ति द्वारा मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की बहाली को लेकर अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले पर आज सुनवाई हुई जिसमें परिवहन सचिव के श्रीनिवासन हाईकोर्ट पहुंचे। उनके साथ रांची के एसएसपी किशोर कौशल भी मौजूद थे। दरअसल सुनील कुमार पासवान ने याचिका में कहा था कि राज्य में एमवीआई के पद 10 साल से खाली हैं। कई बार नियमित नियुक्ति का निर्देश दिया गया लेकिन दूसरे विभाग के कर्मचारियों को एमवीआई के पद पर नियुक्त किया गया। परिवहन सचिव को 13 अप्रैल को जमानती वारंट हाईकोर्ट ने जारी किया था और एसएसपी को उन्हें कोर्ट में पेश करने को कहा था। बता दें कि पहले की सुनवाई में परिवहन सचिव को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देते हुए शपथ पत्र दाखिल करने को कहा गया था।  उन्हें 29 मार्च को शपथ पत्र दाखिल करने को कहा गया था। लेकिन उन्होंने 2 सप्ताह का समय मांगा था दो सप्ताह का समय बीत जाने के बाद भी कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। हालांकि आज की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के जवाब से संतुष्ट होकर अवमानना की कार्रवाई को खत्म कर दिया है। अदालत ने परिवहन सचिव को निर्देश दिया है कि जो आदेश पारित किए गए हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित हो। सचिव ने कोर्ट को कहा कि अदालत के आदेश का पूरी तरह अनुपालन किया जाएगा

बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने शनिवार को परिवहन सचिव के. श्रीनिवासन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की कोर्ट द्वारा बार-बार दिए गए निर्देश के बाद भी परिवहन सचिव की ओर से जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद कोर्ट ने प्रतिवादी परिवहन सचिव के खिलाफ बेलेबल गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया। शनिवार को हाईकोर्ट में सुनील कुमार पासवान द्वारा मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) की नियमित बहाली के मामले में दायर अवमानना याचिका मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट का तामिल रांची एसएसपी को करने का निर्देश दिया था। 

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