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Ranchi : कर्मचारियों के लंबित भुगतान से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में पेश हुए परिवहन विभाग सचिव केके सोन

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रांची: 

झारखंड के परिवहन सचिव केके सोन गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में अवमाननावाद के एक मामले में सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित हुए। बता दें कि साल 2020 में हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने परिवहन विभाग के बिहार से समायोजित कर्मचारियों को पांचवें और छठे वेतनमान का लाभ देने का निर्देश दिया था।

अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट से मांगा समय
गुरुवार को सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालत से गुहार लगाते हुए कहा कि पार्थी के बकाया लाभांश को देने की प्रतिक्रिया शुरू की जा चुकी है। हाईकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत ने अपर महाधिवक्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए 2 महीने का वक्त दिया है।

पहले ही दिया जा चुका है 6 माह का समय
दरअसल, झारखंड में बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम के समायोजित 1524 कर्मचारियों को पांचवें और छठे वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा था। उन कर्मचारियों ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत की एक खंडपीठ ने 2020 को समायोजित कर्मियों को पांचवें और छठे वेतनमान का लाभ देने का आदेश दिया था।

अदालत ने कहा कि 6 माह में सभी लाभ का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं किया। पार्थी ने निगम के खिलाफ अवमाननावाद की याचिका दाखिल की थी।