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नगर निगम चुनाव कराने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर

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द फॉलोअप डेस्क

नगर निगम का चुनाव कराने और चुनाव होने तक निवर्तमान पार्षदों को अवधि विस्तार देने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को याचिका दायर की गई है। इस संबंध में रिट याचिका रांची नगर निगम के निवर्तमान पार्षद विनोद सिंह, सुनील यादव, अरुण झा एवं अन्य ने दायर की है। मालूम हो कि रांची नगर निगम समेत राज्य के 34 नगर निकायों का कार्यकाल 28 अप्रैल 2023 को समाप्त हो गया।  

 

पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले कराना चाहिए चुनाव

याचिका में कहा गया है कि नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही सरकार को चुनाव कराना चाहिए, म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 20 में भी इसका उल्लेख है। नगर निगम का चुनाव नहीं होने से कई काम प्रभावित हो गए हैं। जनता से जुड़े सारे कार्य अधिकारियों के जिम्मे सौंप दिया गया है। सरकार के इस फैसले से लोगों को काफी परेशानी होगी। कहा कि आम लोगों को अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए अफसरों के पास दौड़ना पड़ेगा। कहा कि जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र और इस तरह के कई काम लोग पार्षदों के माध्यम से कराते थे। जन्म प्रमाणपत्र जारी करने में पार्षदों का अनुमोदन होता था। लेकिन, यह अब बंद हो जाएगा।