logo

रांची : डीएवी कपिलदेव के निलंबित प्राचार्य मनोज कुमार को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से मिली जमानत

jharkhand_highxourt2.jpg

रांची:
डीएवी कपिलदेव स्कूल (DAV Kapildev School) के निलंबित प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा (Manoj Kumar Sinha) को स्कूली स्टाफ के साथ छेड़खानी के मामले में हाईकोर्ट ने जमानत दे दी (high court granted bail) है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र की कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। प्रार्थी की ओर से एके कश्यप एवं अनुराग कश्यप ने पैरवी की। अदालत में प्रार्थी की ओर से दलील पेश की गई थी। जिसमें कहा गया था कि घटना के 2 साल के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इस घटना की सूचक 24 साल की है। इतनी देर से प्राथमिकी दर्ज कराने का कोई भी सफिशिएंट कारण नहीं दिखलाया गया है। जब तत्कालीन प्रिंसिपल मनोज के द्वारा उसे नर्स के पोस्ट से हटाकर उसे स्कूल के गेट पर दरबान के साथ स्क्रीनिंग कराने की ड्यूटी दिया गया तो उसने केस दर्ज कराई।


निचली अदालत ने की जमानत याचिका खारिज
बता दें कि निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद मनोज कुमार ने हाईकोर्ट की ओर रूख किया था। उनकी जमानत याचिका अपर नयायायुक्त एसएम शाहजाद की अदालत ने खारिज कर दी थी। मामले के जांच अधिकारी ने जांच पूरी करते हुए  मनोज कुमार के खिलाफ 25 जुलाई को अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।  निलंबित प्राचार्य बीते 30 मई से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद हैं।