द फॉलोअप डेस्क
इमरान उर्फ गुड्डू की अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार द्वारा अपना पक्ष नहीं रखे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर नाराजगी व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल को 14 नवंबर को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। यहां मालूम हो कि इमरान उर्फ गुड्डू ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका को रद्द किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। उसमें उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। क्योंकि हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से इमरान उर्फ गुड्डू की जमानत याचिका का विरोध किया गया था।
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